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जालंधरः बरजिंदर सिंह हमदर्द के मामले में हाईकोर्ट ने विजिलेंस की टाइमिंग पर उठाए सवाल, दिए ये निर्देश

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जालंधर/वरुणः अजीत ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर के बरजिंदर सिंह हमदर्द के जंग-ए-आजादी मामले को लेकर विजीलैंस की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए है। दरअसल, देर रात अपलोड हुए कोर्ट के आर्डर में हाईकोर्ट के जज जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर विजिलेंस की टाइमिंग गलत है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि बरजिंदर सिंह हमदर्द ने 300 करोड़ से बने जंग-ए-आजादी की विजिलेंस जांच पर शंका जताई है कि विजिलेंस गलत जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मान भी लिया जाए कि विजिलेंस की जांच सही है लेकिन फिर भी इसकी टाइमिंग सवालों के घेरे में है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने एक और मौखिक तलख टिप्पणी पंजाब में गिरफ्तारियों को लेकर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि है कि इस समय पंजाब में एक रिवाज़ ही चल पड़ा है। पंजाब के थानों में लोगों को भी जांच के लिए बुलाया जाता है। वहीं पर जांच के दौरान ही FIR दर्ज कर थाने में ही उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है।

बता दें कि इससे पहले अजीत ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर बरजिंदर सिंह हमदर्द को हाईकोर्ट से राहत मिली थी। जिसमें कहा गया था कि बरजिंदर सिंह हमदर्द को मामले की जांच में शामिल होने के लिए विजीलैंस कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि विजिलेंस को जो भी पूछताछ करनी है, उसके लिए लिखित प्रश्न बरजिंदर सिंह हमदर्द को भेजे जाएंगे, जिसका वह जवाब देंगे और उन्हें जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने ये आदेश बरजिंदर सिंह हमदर्द की याचिका पर दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर इस मामले में हमदर्द के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसे 7 दिन का नोटिस दिया जाए। साथ ही इस मामले को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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