जालंधर, वरुण/हर्षः महानगर में ट्रेवल एजेंट डब्लयूडब्लयूएस रशमी सिंह और रूबल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। थाना 5 के प्रभारी एसीपी सहित इलेक्शन के दौरान इवनिंग कॉलेज बस्ती 9 में मौजूद थे। तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रशमी नेगी उर्फ रशमी सिंह निवासी 202 बी ब्लॉक हेमिल्टन टॉवर और रूबल कुमार पुत्र सतपाल निवासी 109 गीता कॉलोनी काला संघिया रोड़ के दोनों भोले-भाले लोगों के नकली दस्तावेज तैयार कर नकली वीजे को असली बताकर थमा देते है और उनके पासपोर्ट भी अपने पास रख लेते है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि रूबल कुमार गाड़ी नंबर पीबी10 डीजी 0082 डस्टर में सवार होकर बबरीक चौक की ओर आ रहा है। जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीपी वेस्ट ने नाकाबंदी कर आरोपी रूबल को गाड़ी सहित मौके पर काबू कर लिया। तालाशी के दौरान गाड़ी की अगली सीट से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें 118 पासपोर्ट थे। पुलिस ने जब रूबल से इन पासपोर्ट की जानकारी मांगी तो वह कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने रूबल के ऊपर आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी, 13 पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।
रूबल ने पुलिस को बताया कि वह ट्रेवल एंजेट का काम रशमी सिंह के साथ मिलकर करता है। पुलिस ने इस मामले में रशमी सिंह को भी नामजद कर लिया है। रशमी सिंह अभी फरार चल रही है। जबकि इस मामले को लेकर रशमी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें माननीय अदालत से जमानत मिल चुकी है। वह इस मामले में बेकसूर है। उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी जांच के उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया है। बता दें कि रश्मि नेगी के खिलाफ पहले पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में एफआइआर दर्ज हैं। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र, गांव बहलोलपुर निवासी अंकुर ने रश्मि नेगी के खिलाफ एसएसपी विंडो चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि रश्मि नेगी ने उससे कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाने के नाम पर 15 लोगों के 34 लाख रुपये ठगे थे। जिसकी जांच के बाद 2021 में सेक्टर-34 थाना पुलिस ने आरोपी नेगी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
Disclaimer: All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read carefully and Encounter India will not be responsible for any issue.