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जालंधरः डीसीपी ने मैरिज पैलेस, होटलो को लेकर जारी किए निर्देश

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पार्किंग वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी 

जालंधर/वरुणः शहर में लोकहित और अमन शांति की स्थित को ध्यान में रखते हुए डीसीपी अकुंर गुप्ता ने वाहन खड़े करनी वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, बुलेट मोटरसाईकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी फेरबदल करवाकर पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्णरूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी कर दिए गए है। यह भी आदेश दिया है कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी संशोधन करेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं होटल, पैलेस, गैस्ट हाउस और धर्मशाला आदि में किसे भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र की कापी के ठहरने की इजाजत ना देने के हुकम जारी कर दिए गए है। कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समारोह या जुलूस में हथियार ले जाने, 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर पाबंद के हुकम जारी कर दिए गए है।

डिप्टी कमिशनर पुलिस अकुंर गुप्ता ने इस संबंध में जाबाता फौजदारी संगठन 1973 की धारा 144 के तहत पुलिस हुकम जारी किया है कि कमिशनरेट पुलिस की हद में आते वाहन खड़े करने की जगहों पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बनाई गई जगहों आदि के मालिक, प्रबंधक (परिसर के अंदर या बाहर) सीसीटीवी कैमरे लगाए। उनको आदेश जारी किए गए है कि वह बिना वाहन पार्किंग संचालित नहीं करेंगे। जारी आदेशों में यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगे हों कि पार्किंग स्थल में प्रवेश करने, निकलने वाले वाहन की नम्बर प्लेट तथा वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिखाई दें तथा 45 दिन की रिकार्डिंग की सीडी बनाकर इस संबंध में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की प्रति 15 दिनों में पुलिस आयुक्त, जालंधर के सुरक्षा शाखा कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। 

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में पुलिस उपायुक्त ने जारी आदेशों के तहत जनतक स्थानों की हद में पटाखों और लाउडस्पीकरों आदि की आवाज 10 डीबी (ए) से ज्यादा ना होने या इलाके अनुसार 7.5 डीबी (ए) या दोनों में जो कम हो, उसके मुताबिक रखने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक कोई भी व्यक्ति ढोल या भोंपू, ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई भी यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजा सकेगा तथा यह आदेश मैरिज पैलेस एवं होटलों में भी लागू रहेंगे। इसी प्रकार निजी साउंड सिस्टम मालिक 7.5 डीबी(ए) से अधिक ध्वनि नहीं रखेंगे और इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर साउंड सिस्टम व उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। ये सारे आदेश 06.03.2023 तक लागू रहेंगे।

इसी प्रकार वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क करना है तो वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्किंग की तिथि होनी चाहिए। रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और वाहन वापसी की तारीख दर्ज करने के अलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय तक पार्क करना है तो वाहन के मालिक को वाहन के रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लेकर रिकार्ड के तौर पर रखनी होगी और इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों की पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित थानों से करवाई जाए। एक अन्य आदेश के द्वारा कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे कि बेसबॉल, तेजधार हथियार, नोकिला हथियार या किसी भी घातक हथियार को वाहन में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, कार्यक्रम, जुलूस में हथियार ले जाने, 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और किसी भी प्रकार के नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिप्टी कमिशनर पुलिस ने पुलिस कमिशनरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों, होटलों के बैंक्वेट हॉलों में, विवाह कार्यक्रमों एवं अन्य सामाजिक आयोजनों में तथा मैरिज पैलेसों एवं बैंक्वेट हॉलों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल के मालिकों के निर्देश दिए कि वह मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी लगाने के जिम्मेदार होंगे। यात्रियों की जानकारी रोजाना सुबह 10 बजे संबंधित मुख अफसर थाने को भेजेंग और ठहरे व्यक्तियों, यात्रियों संबंधी रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड को प्रति सोमवार को संबंधित मुख अफसर थाने से वेरिफिकेशन कराएंगे और जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराएंगे।

इसके अलावा पुलिस कमिशनरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नियमित चौकसी लगाने का आदेश पुलिस ने दिया है। उन्होंने पंचायतों से कहा कि जो लोग रात को ठीकरी पहरे पर होंगे, उनकी जानकारी अपने क्षेत्र के संबंधित एसएचओ को दी जाए। पुलिस उपायुक्त के एक अन्य आदेश के अनुसार कोई भी दुकानदार, दर्जी बिना खरीदार की पहचान के फौजी, अर्धसैनिक बल,पुलिस निर्मित वर्दी या सिले हुए कपड़े की वर्दी नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखेंगे और खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग के स्थान का रिकॉर्ड रखेंगे और यह रजिस्टर महीने में एक बार संबंधित प्रधान स्टेशन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को रिकॉर्ड प्रदान करेगा।

एक अन्य आदेश के माध्यम से मकानों में मकान, किराएदार और पीजी मालिक और इसके अलावा आम लोग घरों में नौकर व अन्य श्रमिकों को पंजाब पुलिस संपर्क केंद्र को सूचित किए बिना नहीं रखेंगे। एक अन्य आदेश में पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में पटाखों के सभी निर्माताओं, डीलरों को पटाखों के पैकेट पर ध्वनि स्तर का लेबल (डेसीबल में) प्रिंट करने का आदेश दिया गया है। पुलिस उपायुक्त ने एक अन्य आदेश के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार ध्वनि व्यवस्था की मात्रा 7.5 डीबी(ए) से कम तथा लाउडस्पीकरों, पटाखों एवं शोर करने वाले उपकरणों की मात्रा निर्धारित सीमा में रखने तथा इन आदेशों का उल्लंघन करने पर ध्वनि उपकरणों को जब्त करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

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