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जालंधरः नगर निगम वार्ड बंदी को लेकर कोर्ट के आए आदेश, देखें लिस्ट

जालंधर, ENS: जालंधर नगर निगम चुनावों में वार्ड बंदी को ग़लत ढंग से बनाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जालंधर में कांग्रेस के प्रधान रजिंदर बेरी के द्वारा अदालत में याचिका दायर की गई थी कि जालंधर में नगर निगम के चुनावों में वार्डबंदी इस बार क़ानूनी तौर पर सारी ग़लत की.

गई जिन वार्डों को एससी वार्ड कर नहीं सकते उन्हें कर दिया गया जिन्हें जनरल नहीं कर सकते उन्हें जनरल कर दिया गया। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आज फ़ैसला सुनाते हुए मिती 29.08.2023 को नगर निगम जालंधर को सारा रिकॉर्ड लेकर हाईकोर्ट पहुँचने के आदेश दिए गए है। जिससे अब चुनावों में विलंब होना तय है। बता दें कि आम आदमीं पार्टी की सरकार में विधायकों के द्वारा की गई शिकायत के बाद वकील परमिंदर सिंह विग ने याचिका दायर की थी आपको बता दें कि आम तौर पर हाईकोर्ट ऐसे मामलों में संज्ञान कम लेती हैं पर इस मामले में हाईकोर्ट की दख़लंदाज़ी में नगर निगम जालंधर के चुनावों के लिए बनाई वार्ड बंदी को बढ़ा झटका लगा है। संभावना से भी है कि आने वाले समय में वार्ड बंदी को बदलना पड़ सकता है।

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