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जालंधरः SHO नवदीप, जगजीत कौर और बलविदंर कौर की जमानत हुई खारिज

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जालंधर, ENS: जालंधर के दो ढिल्लों भाइयों (मानवजीत और जश्नबीर ) के सुसाइड केस में वांटेड तीन पुलिसवालों इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर सिंह और महिला कॉन्स्टेबल जगजीत कौर की एंटी सिपेटरी बेल पर आज सुनवाई हुई। जहां माननीय जज ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि ब्यास नदी में छलांग मारने वाले दोनों भाइयों में से जश्नबीर की डैड बॉडी नदी के साथ लगते खेतों से पानी उतरने के बाद मिट्टी में दबी हुई मिली थी। सुसाइड मामले में केस आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आईपीसी की धारा 306 में दर्ज होते ही पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने इंस्पेक्टर नवदीप को बर्खास्त कर दिया था। केस में नामजद ASI बलविंदर सिंह और महिला कॉन्स्टेबल जगजीत कौर लगभग दो हफ्ते से फरार हैं।

तीनों ने कपूरथला में एडिशनल सेशन जज अजायब सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। जिस पर आज, मंगलवार को सुनवाई थी। आत्महत्या के लिए मजबूर करने के केस में फरार चल रहे तीनों पुलिस वालों में से कोर्ट में सबसे पहले महिला कॉन्स्टेबल जगजीत कौर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उसकी याचिका स्वीकार होने के बाद इंस्पेक्टर नवदीप और ASI बलविंदर ने भी बेल पिटीशन लगा दी थी।

आरोप है कि इन तीनों पुलिसवालों की प्रताड़ना से तंग आकर दो भाइयों, जश्नबीर सिंह ढिल्लों व मानवजीत सिंह ढिल्लों ने ब्यास नदी में छलांग लगा दी थी। गोइंदवाल साहिब पुल से ब्यास नदी में कूदने वाले जश्नबीर की डेड बॉडी तो मिल गई, मगर उसके बड़े भाई मानवजीत का अभी कोई अता-पता नहीं है। दोनों भाइयों के पिता ने पिछले दिनों आरोप लगाए थे कि इस घटना के कई दिनों बाद, मानवजीत का मोबाइल फोन कुछ पल के लिए ऑन हुआ था। उन्हें शक है कि SHO नवदीप सिंह क्रिमिनल माइंडेड है और उसी ने उसके बेटे को कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया है।

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