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जालंधरः लोकसभा उपचुनाव में 16.21 लाख मतदाता तय करेंगे 19 उम्मीदवारों का भविष्य 

जालंधरः लोकसभा उपचुनाव में 16.21 लाख मतदाता तय करेंगे 19 उम्मीदवारों का भविष्य  जालंधरः लोकसभा उपचुनाव में 16.21 लाख मतदाता तय करेंगे 19 उम्मीदवारों का भविष्य 

जालंधर/वरुणः कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) पंजाब द्वारा जालंधर की लोक सभा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से पूरा करने के लिए ज़रुरी सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि चुनाव तंत्र शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 16,21,759 मतदाता हैं, जिनमें 8,44,904 पुरूष, 7,76,855 औरतें, 10,286 दिव्यांग व्यक्ति, 1850 सर्विस वोटर, 73 विदेशी/प्रवासी वोटर और 41 ट्रांसजैंडर हैं। उन्होंने कहा कि 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 15 पुरूष और 4 औरतें हैं। उन्होंने बताया कि कुल 19 उम्मीदवारों में से तीन राष्ट्रीय पार्टियों के, एक प्रांतीय पार्टी से, सात ग़ैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों से, जबकि आठ आज़ाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे पाँच उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं।  

सिबिन सी ने बताया कि 1972 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और सभी पोलिंग स्टेशनों की वैबकास्टिंग की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि तीन से अधिक पोलिंग स्टेशन वाले स्थानों जोकि जालंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 166 हैं, के पोलिंग स्टेशनों के बाहर अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 542 संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 16 को अति-संवेदनशील और 30 को ऐक्सपैंडीचर सैंस्टिव पॉकिट्स के तौर पर दिखाया गया है और ज्य़ादा जानकारी देते हुए सी.ई.ओ. पंजाब ने बताया कि इन मतदान में 4839 बैलेट यूनिट, 2927 कंट्रोल यूनिट और 2973 वी.वी.पैट का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि 45 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे और 9 (प्रति एसी एक) पोलिंग स्टेशन औरतों द्वारा प्रबंधित होंगे।  

उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर पीने वाला पानी, टैंट और कुर्सियों, कम से कम एक व्हील चेयर जैसी सुविधाएँ होना सुनिश्चित बनाया जाएगा। इसके अलावा हरेक पोलिंग स्टेशन पर दस्ताने, सैनीटाईजऱ, साबुन और मास्क समेत कोविड-19 नियमों के अंतर्गत सामग्री होगी, जबकि कोविड वेस्ट मटीरियल के निपटारे के लिए कूड़ेदान और रंगदार थैले रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग स्टाफ को खाना और रिफ्रैशमैंट मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 80 से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और कोविड के मरीज़ों को उनके घरों से ही वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई है और 888 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के द्वारा अपनी वोट डाली।

सिबिन सी ने कहा कि ई.वी.एम. की ढुलाई के लिए 703 जी.पी.एस. आधारित वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वैब कैमरों के ज़रिये 27 फ्लाइंग स्क्वेड टीम (प्रति एसी तीन) चौबीस घंटे चौकसी रख रही है। सी.ई.ओ ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राष्ट्रीय शिकायत निवारण पोर्टल (एन.जी.आर.एस.) पर 1083 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 989 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 94 प्रक्रिया अधीन हैं। उन्होंने आगे बताया कि वी- विजिल ऐप पर 1381 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 1142 सही पाई गईं और उनका निर्धारित 100 मिनटों में निर्णय किया गया। अमन-कानून के बारे में जानकारी देते हुए सिबिन सी ने कहा कि संसदीय हलके में तैनात पुलिस पार्टियों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित बनाने के लिए शराब, नशीले पदार्थों और पैसों के लेन-देन सम्बन्धी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए अच्छी तरह से तलाशी ली जा रही है।  

सी.ई.ओ. पंजाब ने यह भी बताया कि मतदान से पहले के 48 घंटों सम्बन्धी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) 8 मई, 2023 शाम 6 बजे से लागू हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान के मद्देनजऱ जालंधर जिले को 8 मई, 2023 शाम 6 बजे से वोटें डालने भाव 10 मई, 2023 तक ड्राई एरिया घोषित किया गया है और इस समय के दौरान जिले में शराब की बिक्री पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पड़ोसी जिलों में 3 किलोमीटर के घेरे में पड़ते शराब के ठेके को भी इस दौरान ड्राई एरिया घोषित किया गया है।  

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद मतदान वाले क्षेत्रों/हलकों में गैर-कानूनी जनसभा और सार्वजनिक मीटिंगें करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान, भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार पंजाब सरकार ने लोक सभा उपचुनाव के मद्देनजऱ 10 मई, 2023 को जालंधर जिले में छुट्टी का ऐलान किया है, जिससे मतदाता बिना किसी दिक्कत के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135 बी के उपबंधों के अनुसार, औद्योगिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं, दुकानों और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए जालंधर में वोट डालने की तारीख़ 10 मई, 2023 को वेतन समेत छुट्टी होगी।

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