New Criminal Laws में आज से होंगे 10 बदलाव

नई दिल्ली: तीन नए आपराधिक कानून सोमवार यानी 1 जुलाई से देश भर में प्रभावी होंगे, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

जानें नए आपराधिक कानून पर शीर्ष 10 बदलाव

1. आपराधिक मामले का फैसला मुकदमा समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करनी चाहिए।

2. बलात्कार पीड़ितों के बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

3. कानून में एक नया अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करता है। बच्चे को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए गंभीर दंड का प्रावधान है। नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सज़ा या आजीवन कारावास हो सकता है।

4. कानून में अब उन मामलों के लिए दंड शामिल है जहां शादी के झूठे वादों से गुमराह होने के बाद महिलाओं को छोड़ दिया जाता है।

5. महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ित 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार प्रदान करना आवश्यक है।

6. आरोपी और पीड़ित दोनों 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, कबूलनामे और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के हकदार हैं। मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए अदालतों को अधिकतम दो स्थगन की अनुमति है।

7. घटनाओं की रिपोर्ट अब इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की जा सकती है, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। जीरो एफआईआर की शुरूआत व्यक्तियों को क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति देती है।

8. गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है, ताकि उसे तत्काल सहायता मिल सके। परिवारों और दोस्तों की आसान पहुंच के लिए गिरफ्तारी विवरण पुलिस स्टेशनों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

9. अब फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और सबूत इकट्ठा करना अनिवार्य है।

10. लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए, जब संभव हो तो पीड़िता के बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए।

यदि उपलब्ध न हो तो पुरुष मजिस्ट्रेट को महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज करना होगा। बलात्कार से संबंधित बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज किए जाने चाहिए।

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