ऊना/सुशील पंडित: आयकर कार्यालय, ऊना, हिमाचल प्रदेश की ओर से बंगाणा स्थित पंचायत भवन के सभागार में एक आऊटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रीमती शालिनी कौशल, आईआरएस, प्रिंसीपल कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स-1, चण्डीगढ़ के दिशा-निर्देशों एवं श्रीधर दोरा, आईआरएस, आयकर अपर आयुक्त, शिमला रेंज, शिमला के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अग्रिम कर (Advance Tax) का समय पर भुगतान, स्व-मूल्यांकन कर (Self-Assessment Tax) के बजाय अग्रिम कर को प्राथमिकता देना, आयकर रिटर्न भरते समय गलत डिडक्शन या छूट (Exemption) का दावा न करना, रिटर्न भरते समय होने वाली सामान्य त्रुटियों से बचाव, शिकायत निवारण तंत्र तथा करदाताओं के अधिकार एवं दायित्व जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
आयकर अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में लगभग 250 करदाताओं ने एडवांस टैक्स न भरकर स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान किया, जिससे उन्हें कर राशि के साथ-साथ धारा 234B एवं 234C के अंतर्गत अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना पड़ा। उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिभागियों से समय पर अग्रिम कर की अदायगी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पिछले वर्ष कुछ ऐसे रिफण्ड मामलों की गहन जांच शुरू की थी जिनमें गलत डिडक्शन क्लेम पाए गए। विभाग ऐसे मामलों में आई.पी. एड्रेस तक ट्रेस करके प्राथमिकी दर्ज करवा रहा है। इसलिए करदाताओं से अपील की गई कि झूठे रिफण्ड या गलत दावों से बचें।
कार्यक्रम संवादात्मक रहा जिसमें व्यापारियों, कारोबारियों एवं टैक्स प्रोफेशनल्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने विभाग द्वारा दी गई जानकारी की सराहना की और समय पर अग्रिम कर भुगतान व सही तरीके से ITR दाखिल करने का संकल्प लिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि कर भुगतान केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि देश के विकास में सक्रिय योगदान भी है।
इस अवसर पर आयकर अधिकारी विनोद कुमार के साथ आयकर निरीक्षक राज कुमार ठाकुर, नमन शर्मा, पंचायत प्रधान विजय शर्मा, अशोक जस्वाल, मदन बोहरा, राजेंद्र सिंह, उमेश शर्मा (कार्यालय अधीक्षक) सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।