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होशियारपुर में लगाई गई ये पाबंदियां, मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

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होशियारपुरः जिलाधिकारी सह उपायुक्त संदीप हंस ने जिले में कई तरह की पाबंदियां जारी की गई हैं। जिसके तहत आपराधिक संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला होशियारपुर की सीमा के भीतर अवैध हुक्का बारों के संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा कि ऐसे हुक्का बारों में तंबाकू, सिगरेट और हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

पोल्ट्री फार्म और घर में नौकर रखने वालों को आदेश जारी

इसी प्रकार जिले में पोल्ट्री फार्म, चावल शेलर,भट्ठियां तथा अन्य लघु उद्योगों के मालिकों के साथ-साथ घरेलू नौकर रखने वालों के विरुद्ध भी आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत कहा गया है कि वे अपने अधीन काम करने वालों का नाम, पूरा पता, तीन फोटो (दाएं, बाएं और सामने की मुद्रा में पोज) अपने घरों में रजिस्टर लगाकर रखें और उनके सभी रिश्तेदारों के पता लिखकर रखें। मालिक को चाहिए कि वह नौकर का फिंगर प्रिंट अपने रजिस्टर में लगाकर रखे और इस पूरे रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित थाने या क्षेत्र के थाने में दर्ज कराएं। इसके अलावा जिले के भीतर वाहनों में ब्लैक फिल्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने वाहनों के शीशों पर ब्लैक फिल्म के दुरुपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी ने जिले के सभी गांवों की गलियों/सड़कों में अवैध बोर करने पर भी रोक लगा दी है।

हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ काटने पर लगी रोक

जिलाधिकारी ने जिले की सीमा के भीतर असूचीबद्ध क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ काटने पर भी रोक लगा दी है। आदेश में निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त वृक्षों को विशेष परिस्थितियों में काटना आवश्यक हो तो उन्हें वन विभाग के आदेश से काटा जाए। इसके लिए वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका पालन पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम-1900 की धारा-4 और 5 के तहत बंद क्षेत्रों में परमिट जारी करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने 18-अम्यूनिशन डिपो, उची बसी की बाहर की चारदीवारी के एक हजार गज (914 मीटर) के दायरे में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को खुले में सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ले जाएगा।

गांव में लूट और चोरी की घटनाओं को लेकर जारी आदेश

जिलाधिकारी ने एक अन्य आदेश जारी कर ग्राम प्रबंधकों को रात में नियमित रूप से निगरानी रखने का आदेश जारी किया है ताकि गांवों में लूट और चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। यह आदेश गांवों में रात के समय लोगों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने होशियारपुर जिले की सीमा के भीतर ब्यास नदी के तट पर बड़ी और छोटी नहरों, चौ के बांध और दरिया ब्यास में किनारे बांधकर धुसी बांध में किसी भी व्यक्ति द्वारा पशुओं को पानी पिलाने या नहलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने गर्मी में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक और सर्दी में शाम पांच बजे से सुबह सात बजे तक पशुओं के परिवहन पर रोक लगाने के साथ उनको पशु पालन विभाग के पास राजिसट्रर पशु करवाने का आदेश जारी किए है।

23 अक्टूबर तक जारी रहेंगे आदेश

जिलाधिकारी संदीप हंस ने होशियारपुर जिले में सीमन के अनधिकृत भंडारण, ट्रांसपोर्ट करने, उपयोग या बिक्री पर भी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध पशु चिकित्सा संस्थानों पंजाब की समूह वैटरनरी संस्थाओं सहित पशु पालन विभाग पंजाब, मिल्कफैड और कॉलेज ऑफ वैटरनरी साइंस, गडवासु लुधियाना की ओर से चलाए जा रहे आर्टिफिशयल इंसैमीनेशन सेंटर, कोई अन्य आर्टिफिशयल इंसैमीनेशन सेंटर तो कि पशु पालन विभाग, पंजाब की ओर से प्रोसेस और सप्लाई या इंपोर्ट किए गए बोवािन सीमन का इस्तेमाल कर रहे है, प्रोगरेसिव डेयर फार्मस एसोसिएशन, पंजाब के मैंबर जो केवल अपने पशुओं के इस्तेमाल के लिए बोवाइन सीमन इंपोर्ट किया हो, उन पर लागू नहीं होगी। ये सभी आदेश 23 अक्टूबर 2022 तक लागू रहेंगे।

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