मेले के सफल आयोजन को लेकर डीसी ने की बैठक
मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के आने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध – राघव शर्मा
मेला अवधि के दौरान लंगर लगाने के लिए एसडीएम अंब से लेनी होगी पूर्व स्वीकृति
ऊना/ सुशील पंडित : जिला के अंब उपमंडल के मैड़ी स्थित डेरा बाबा बडभाग सिंह में 27 फरवरी से होली मेला-2023 शुरु हो रहा है। 7 मार्च को झंडे की रस्म होगी जबकि 9 मार्च को पंजा साहिब का पवित्र प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में खंड विकास कार्यालय, अंब में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
डीसी राघव शर्मा ने बताया मैड़ी मेले के सफल आयोजन को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन, स्थानीय पंचायत समिति, पंचायत प्रधान सहित विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं। पुलिस व यातायात प्रबंधन सहित स्वच्छता, विद्युत, पेयजल प्रबंधन को लेकर सभी एजेंसियों की जिम्मदारियां तय की गई हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में मैडिकल पोस्ट भी उपलब्ध रहेगी। एडीसी ऊना मेला अधिकारी और एसडीएम अंब सहायक मेला अधिकारी होंगे जबकि एएसपी ऊना पुलिस मेला अधिकारी और डीएसपी अंब सहायक पुलिस मेला अधिकारी होंगे।
डीसी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र को 10 सैक्टरों में बांटा जाएगा और प्रत्येक सैक्टर में एक-एक सैक्टर मैजिस्ट्रेट तथा एक-एक सैक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती की जाएगीै। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व होमगार्ड के पर्याप्त जवानों की तैनात होंगे। डीसी ने कहा कि मेले के दौरान साफ-सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के पर्याप्त अस्थाई शौचालयों का निर्माण किया जाएगा तथा जगह-जगह कूड़े दान तथा इनके रखरखाव के लिए अस्थाई सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मेले के दौरान स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आईपीएच विभाग को पानी का क्लोरीनेशन तथा समय-समय पर पानी के सैंपल लेने के भी निर्देश दिए। मेेले के दौरान किसी भी तरह की आग इत्यादि की घटना से निपटने के लिये अग्रिश्मन वाहन भी तैनात रहेगा। उन्होंने अस्थाई दुकानें लगाए जाने को लेकर एसडीएम अंब को समुचित प्लान तैयार करने के निर्देश दिए साथ ही सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने को कहा।
राघव शर्मा ने कहा कि मेले के दौरान लंगर लगाने से पूर्व एसडीएम अंब से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। उन्होने मेले के दौरान परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री की जांच के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ढ़ोल नगाडे, करतब दिखाना प्रतिबंधित होगा तथा डेरा प्रबंधन को भी निर्धारित समयावधि में ही लाऊडस्पीकर चलाने की अनुमति रहेगी तथा मेले के दौरान भिखारियों की समस्या से भी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए उन्होने संबंधित गुरूद्वारा प्रबंधकों से भी प्रशासन को अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का आहवान किया ताकि मेले को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें। इसके अलावा मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जिसे लागू करने के लिए मेला समिति द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारों के माध्यम से भी संगत को मालवाहक वाहन में न आने का संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के उपायुक्तों से भी आग्रह किया जा रहा है कि ऐसे मालवाहक वाहनों के माध्यम श्रद्धालुओं की आवाजाही को उनके स्तर पर ही पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जान को जोखिम में डालकर मालवाहक वाहनों में सफर करने से परहेज करें। श्रद्धालु मेला में आने से पूर्व बसों के स्पेशल परमिट जारी करवाकर बसों में ही मेले में पहुंचें। प्रशासन द्वारा वाहन पार्किंग के लिए समुचित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मालवाहक वाहनों में आने पर पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्र पाल गुर्जर, एसपी अर्जित सेन, सीएमओ डाॅ मंजू बहल, एसडीएम अंब विवेक महाजन, डीएसपी अंब वसूधा सूद, डीएफएससी राजीव शर्मा, आरएम एचआरटीसी सुरेश धीमान तथा पंजाब रोडवेज़ के प्रतिनिधियों व डेरा प्रमुखों सहित अन्य उपस्थित रहे।
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