विकास नगर वासी व्यक्ति पर जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज
ऊना/ सुशील पंडित: ऊना के विकास नगर के रहने वाले विनय कुमार पर जुआ अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मैहतपुर में गश्त के दौरान विनय कुमार के कब्जे से दड़ा सट्टा पर्ची और 1360 रुपए बरामद हुए। थाना मैहतपुर में उसके खिलाफ धारा 13ए-3-67 जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
टक्कर मारने पर मोटरसाइकिल सवार पर केस दर्ज
ऊना/सुशील पंडित: संतोषगढ़ स्थित एक नशा निवारण केंद्र के बाहर एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने केंद्र संचालक को मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर मारने की सूचना प्राप्त हुई है। संचालक वरिंद्र सिंह पुत्र दिलबाग सिंह वासी लंगेरी गढ़शंकर जिला होशियारपुर पंजाब ने अपनी शिकायत में कहा है कि 20 नवंबर को जब वह अपने केंद्र के बाहर खड़ा था कि मोटर साइकिल सवार करनैल सिंह पुत्र साधू सिंह वासी गड़दीवाल जिला रोपड़ पंजाब ने उसे सीधी टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की टक्कर से वरिंद्र घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक शिकायत पर आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत थाना सदर में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
तेज रफ्तार टैंपू पलटा, लापरवाह चालक के खिलाफ केस दर्ज
ऊना/सुशील पंडित: बडैहर गांव की सुमना देवी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 192ए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत एक टैंपू चालक के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया है। थाना सदर में दर्ज शिकायत में सुमना देवी ने बताया कि 20 नवंबर को वह अपने गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ बहडाला से टैम्पू न. एचपी 72डी 0197 में बैठ कर अपने घर आ रही थी। जब टैंपू लिंक रोड़ बडैहर में पुष्पक कलोनी के पास पंहुचा तो तेज रफतारी होने के कारण वह बीच सड़क पलट गया। जिससे टैम्पू में सवार कुछ व्यक्तियों को चोटें आई हैं। यह हादसा टैम्पू चालक की लापरवाही से हुआ है। शिकायत के आधार पर टैम्पू चालक अशोक कुमार पुत्र तेलू राम निवासी बडैहर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच जारी है।
धूम्रपान और यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर 138 चालान कटे
ऊना/ सुशील पंडित: 20 नवंबर को ऊना जिले में यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर कुल 116 चालान किये गये। जिनमें से 03 चालान का मौका पर ही निपटारा करके जुर्माने के रूप में कुल 1500/- रूपये प्राप्त किये गये हैं। वहीं सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने पर 22 व्यक्तियों के चालान धुम्रपान निषेध अधिनियम के अन्र्तगत किये गये व जुर्माने के रूप में कुल 2200/- रूपये प्राप्त किये गये हैं ।
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