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जालंधर सहित 5 जिलों में चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा बयान

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चंडीगढ़ः पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगम के चुनाव समय पर न करवाने पर सरकार द्वारा इसे गंभीरता से न लेने पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब दायर करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने अमृतसर निवासी प्रबोध चंद्र बाली द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता ने कहा पिछले साल जनवरी में इन नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो चुका है, बावजूद इसके आज तक नही चुनाव नहीं कराए गए। लिहाजा इन नगर निगम के चुनाव का शेड्यूल जारी कर चुनाव करवाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। याचिका में बताया गया कि इन के चुनाव पिछले साल जनवरी से लंबित है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि ये चुनाव जनवरी, 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले आयोजित किए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह अनिवार्य है। 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-यू के साथ-साथ पंजाब नगर निगम की धारा 7 के तहत भी ऐसा करना जरूरी है। इन चुनावों का संचालन न करके, राज्य ने मतदाताओं को लगभग एक वर्ष के लिए अपने जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के उनके मूल्यवान लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम अधिसूचित नहीं किया है।

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