CBI कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाया फैसला
पंचकूला: हरियाणा के बहुचर्चित डिंगरहेडी गैंग रेप और डबल मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। वर्ष 2016 में मेवात ज़िले के नूह के गांव डिंगरहेडी में 16 साल ओर 21 साल की लड़कियों का रेप हुआ था. उसके बाद आरोपियो ने बाहर सोये हुए रेप पीड़ि
कोर्ट ने आरोपी विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को कोर्ट ने 10 अप्रैल को दोषी करार दिया था। इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे, तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को CBI कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है।
इस केस में आईपीसी की धारा 376D, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात “कुल्हाड़ी गैंग” के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।
सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।
Disclaimer: All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read carefully and Encounter India will not be responsible for any issue.