नई दिल्ली, 17 नवंबर 2024: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते स्थिति गंभीर बनी हुई है। राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के पार पहुंच चुका है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पहले ही GRAP के तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। हालांकि, हवा की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए GRAP-4 लागू करने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को कई और पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।
क्या है GRAP-4 और इसके तहत संभावित प्रतिबंध?
GRAP-4 को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के “गंभीर+” (Severe+) स्तर पर लागू किया जाता है। इसके तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं:
- निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध: सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्य रुक जाएंगे।
- वाहनों पर सख्त पाबंदी: BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध।
- कारखानों का संचालन बंद: गैर-जरूरी औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा।
- स्कूल और कॉलेज बंद: बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा सकता है।
- ट्रकों का प्रवेश निषेध: आवश्यक सामान के अलावा अन्य ट्रकों का प्रवेश दिल्ली में रोक दिया जाएगा।
दिल्ली के आनंद विहार, अलीपुर, पंजाबी बाग और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को आनंद विहार में AQI 444, अलीपुर में 407 और जहांगीरपुरी में 460 रिकॉर्ड किया गया।
वाहनों पर बैन और सख्त कार्रवाई
शुक्रवार से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अनुमान है कि दिल्ली में BS-3 पेट्रोल वाहनों की संख्या दो लाख और BS-4 डीजल वाहनों की संख्या तीन लाख से अधिक है।
दिल्ली, लाहौर के बाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तत्काल उपाय नहीं किए गए, तो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव गंभीर हो सकते हैं।
सरकार की अपील और सुझाव
सरकार ने नागरिकों से अपील की है:
- सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
- बाहरी गतिविधियों को कम करें।
- हवा साफ करने वाले उपकरणों का उपयोग करें।