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सरकार का कदम: एचकेआरएन भुगतान प्रक्रिया के लिए एसओपी लागू

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को समय पर एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने तथा वैधानिक दायित्वों, विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सुचारू और समयबद्ध अनुपालन के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को जारी एक पत्र में कहा कि इस एसओपी का उद्देश्य एचकेआरएन के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों के भुगतान तंत्र में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैधानिक दायित्व, विशेषकर ईपीएफ अनुपालन केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किए जाएंगे और विभाग सीधे तौर पर पीएफ खातों का संचालन नहीं करेंगे।

एसओपी के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। कार्यालय प्रमुख रिकॉर्ड के सत्यापन और समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी कि वे उपस्थिति, तैनाती रिकॉर्ड और बिलों का सत्यापन करें। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले एचकेआरएन को भुगतान सुनिश्चित करें, एचकेआरएन पोर्टल पर ईपीएफ एवं ईएसआई संबंधित सही विवरण अपलोड करें तथा कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने या मातृत्व अवकाश की जानकारी अद्यतन करें।

डी.डी.ओ. यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में 24 घंटे के भीतर एचकेआरएनएल को सूचित किया जाए तथा सभी भुगतान केवल एचकेआरएन के बिलों में दर्शाए गए वीएएन (वर्चुअल अकाउंट नंबर) खाते में ही जमा किए जाएं।

लेखा शाखा भुगतान राशि की जांच कर एचकेआरएन के नामित खाते में भुगतान करेगी, जबकि नोडल अधिकारी मानव संसाधन रिकॉर्ड, किसी तरह के स्पष्टीकरण तथा शिकायत निवारण के मकसद से एचकेआरएन के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे। एसओपी में भुगतान की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसकी शुरुआत एचकेआरएन से प्राप्त समेकित मासिक बिल से होती है। इस बिल में कर्मचारियों का विवरण, वेतन, वैधानिक अंशदान एवं सेवा शुल्क शामिल हैं। डी.डी.ओ. द्वारा तैनाती, उपस्थिति, स्वीकृत पदों की संख्या तथा गणना की शुद्धता का सत्यापन किए जाने के बाद, निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के साथ बिलों को स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुख को भेजा जाएगा।

स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा तथा भुगतान केवल एचकेआरएन के नामित खाते में ही हस्तांतरित किया जाएगा। विभागों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। सभी विभागों को मासिक भुगतान रजिस्टर कायम करने तथा लेखा परीक्षा के उद्देश्य से बिलों, उपस्थिति शीट्स, भुगतान प्रमाणों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अनुबंध कर्मचारियों की पीएफ से संबंधित शिकायतें एचकेआरएन के माध्यम से ही भेजी जाएंगी।

एसओपी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि एचकेआरएन द्वारा समयबद्ध वेतन भुगतान और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, समय पर सत्यापन और भुगतान जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिल में कोई भी विसंगति पाए जाने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना अनिवार्य होगा। विभागों, बोर्डों और निगमों को वेतन या पीएफ से संबंधित मामलों में एचकेआरएन के माध्यम से तैनात कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुबंध करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी डीडीओ को इन नई प्रक्रियाओं का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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