चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई कर छूट नीति लागू होने के साथ ही गुरुग्राम जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। नई व्यवस्था के तहत गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया है। 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलने से वाहन खरीदारों को पंजीकरण के समय सीधे हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का लाभ मिल रहा है।
हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई यह नीति पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने से प्रदूषण में कमी लाने और स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
गुरुग्राम और बादशाहपुर में पहले इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत
नई कर छूट नीति शुक्रवार 21 अगस्त 2026 से धरातल पर लागू हुई। इसके साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की नई व्यवस्था प्रभावी हो गई। गुरुग्राम जिले के गुरुग्राम तथा बादशाहपुर उपमंडल में नई व्यवस्था के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया।
परिवहन विभाग की पंजीकरण रसीद के अनुसार गुरुग्राम निवासी विक्रांत द्वारा महिंद्रा की बीई फॉर्मूला ईवी कार के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। नई व्यवस्था के तहत इस वाहन पर देय 2 लाख 44 हजार 900 रुपये का मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ हो गया। इसका सीधा अर्थ है कि वाहन खरीदार को मोटर वाहन कर के रूप में देय लाखों रुपये की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ा और उसे केवल पंजीकरण से संबंधित निर्धारित शुल्क ही अदा करने पड़े।
30 लाख रुपये तक के ईवी पर 100 प्रतिशत कर छूट
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर में दो स्तर की छूट व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक स्कूटर, ऑटो, ई-रिक्शा सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन शामिल हैं। वहीं, 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।