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पूर्व प्रधानमंत्री को 6 माह की कैद की सजा, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला

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नई दिल्लीः बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधान मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने अवमानना ​​के मामले में बुधवार को यह सजा सुनाई है। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ यह फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 की 3 सदस्यों वाली बेंच द्वारा जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन जस्टिस एमडी गोलम मुर्तुजा मोजुमदार ने की है।

इसी फैसले में ट्रिब्यूनल ने गैबांधा के गोबिंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को दो महीने जेल की सजा सुनाई। यह पहली बार है कि 11 महीने पहले पद छोड़ने और देश से भागने के बाद अवामी लीग की अपदस्थ नेता को किसी भी मामले में सजा सुनाई गई है। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ अवमानना ​​का मामला पिछले साल अक्टूबर में कथित तौर पर शकील अकंद बुलबुल के साथ उनके द्वारा किए गए लीक हुए फोन कॉल से जुड़ा था।

उस ऑडियो में, हसीना के रूप में पहचानी जाने वाली एक आवाज कथित तौर पर यह कहते हुए सुनी गई, “मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।” रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह बयान अदालत की अवमानना ​​के बराबर है क्योंकि इसने न्यायिक प्रक्रिया को खतरे में डाला और देश में हुए बड़े पैमाने पर विद्रोह से संबंधित चल रहे मुकदमों में शामिल लोगों को डराने की कोशिश की।

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