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पूर्व राष्ट्रपति को कोर्ट से लगा झटका, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

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नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की रेस में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब डोनाल्ड ट्रंम साल 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मालूम हो कि अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विद्रोह खंड के तहत ट्रम्प को राज्य के मतदान से प्रतिबंधित कर दिया। कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने एक जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रम्प ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल पर हमले में अपनी भूमिका के लिए विद्रोह को उकसाया था, लेकिन उन्हें मतदान से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि इस प्रावधान का उद्देश्य राष्ट्रपति पद को कवर करना था।

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