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लोकमित्र केंद्र खोलने के लिए उपमंडल स्तरीय समितियों का गठन

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उपमंडल समितियां आवेदन लेकर जिला स्तरीय समिति को करेंगी प्रेषित

ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना में लोकमित्र केंद्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए सभी उपमंडलों में उपमंडल स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित उपमंडलाधिकारी (नागरिक) होंगे, जबकि संबंधित खंड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी शहरी क्षेत्रों में सदस्य होंगे। इसके अलावा फील्ड में सत्यापन के लिए संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर के प्रबंधक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

यह जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए दी। उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर पर गठित सभी समितियां अपने क्षेत्रों में ना केवल लोक मित्र केंद्र खोलने के लिए आवेदन प्राप्त कर जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करेंगे, बल्कि खोले गए लोकमित्र केंद्रों तथा कॉमन सर्विस केंद्रों की नियमित निगरानी भी करेंगे तथा उनके बारे में प्राप्त समस्याओं एवं शिकायतों का समय पर हल करेंगे।

डीसी ऊना ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सामान्यता एक हजार की आबादी पर लोक मित्र केंद्र खोले जाएंगे। नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में दो लोकमित्र केंद्रों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी तथा शहरी क्षेत्रों में 1 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में दो लोकमित्र केंद्रों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी के नियम में ढील दी जा सकती है। नियम के मुताबिक दी जाने वाली ढील के संबंध में उपमंडल स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

उपायुक्त ऊना ने बताया कि लोक मित्र केंद्र खोलने के लिए आवेदक का 10 वीं पास होने के अलावा कंप्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में डिप्लोमा या अन्य सर्टिफिकेट कोर्स पास होना अनिवार्य है। स्थानीय ग्राम पंचायत अथवा नगर परिषद क्षेत्र निवासी महिला आवेदक, स्थानीय पुरुष उद्यमी तथा संबंधित विकास खंड अथवा तहसील निवासी को क्रमशः अधिमान दिया जाएगा। आवेदक के पास लोक मित्र केंद्र खोलने के लिए उपयुक्त स्थान सहित कंप्यूटर व अन्य सामान खरीदने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम होना भी अनिवार्य है।

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