ऊना/सुशील पंडित: बारिश तथा आगजनी सहित किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा प्रशासन के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि सहायतार्थ के रूप में प्रदान की जाती है। यह जानकारी कार्यकारी उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण शत-प्रतिशत क्षतिग्रस्त पक्के अथवा कच्चे घर के लिए मैदानी इलाकों में 1 लाख 20 हज़ार रूपये तक तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 30 हज़ार रूपये तक की राहत राशि दी जा सकती है। इसके अलावा आंशिक रूप से 15 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त पक्के घर के लिए 12 हज़ार 500 तथा कच्चे घर के लिए 10 हज़ार रूपये की राहत राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि किसी भी व्यापारिक स्थल अथवा घराट इत्यादि को हुए नुकसान के लिए अधिकतम 10 हज़ार रूपये तथा दुकान इत्यादि को हुए नुकसान के लिए अधिकतम 25 हज़ार रूपये की मदद दी जाती है। किराए की दुकान को हुए नुकसान की स्थिति में राहत राशि दुकान के मालिक को प्रदान की जाएगी। किसी भी प्रकार के हट को हुए नुकसान के लिए 8 हज़ार रूपये तथा घर के साथ जुड़ी पशुशाला को हुए नुकसान के लिए 10 हज़ार रूपये की राहत राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए किसी भी मकान, दुकान अथवा हट इत्यादि को हुए नुकसान के लिए कोई भी राहत राशि नहीं दी जाएगी। महेंद्र पाल गुर्जर ने जिला वासियों से अपील की है कि हाल ही में जिला में हो रही बारिश और तूफान के कारण यदि किसी व्यक्ति के मकान, दुकान या पशुशाला इत्यादि को नुकसान हुआ हो तो इस संबंध में राहत राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
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