ऊना/सुशील पंडित : जिला के एसीआईएम ऊना के न्यायाधीश संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपित किसान नेपाली पुत्र शधन बहादुर नेपाली गाँव और डाकघर बांगला तहसील और पीएस शांडी खरगा जिला अरगखाची नेपाल वर्तमान में हैप्पी ढाबा क्षेत्र तहसील और पीएस हरोली को धारा 326 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। जबकि 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई हैं। जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शनिवार को जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल व सहायक जिला न्यायवादी मीनाशा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली सितंबर 2022 को आरोपित किसान नेपाली का हैप्पी ढाबा मालिक सुरेश एवं कर्मी सुनील के साथ दिन के समय उस समय तीखी बहस हुई जब आरोपित नशे में था। ढाबा मालिक सुरेश ने आरोपित किसान नेपाली को शांत करने के लिए और उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन आरोपित ढाबा छोड़ कर चला गया। हालांकि, वह रात के समय ढाबे पर वापस आ गया जब वह भारी नशे में था। फिर अचानक आरोपित ने सुनील (कार्यकर्ता) पर हमला करते हुए पेपर कटर से काटा और गंभीर चोटें आईं।
घायल को हैप्पी ढाबा के मालिक नवीन कुमार नामक एक अन्य कर्मचारी से सूचना मिलने के बाद अस्पताल ले जाया गया। घायल को ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बाद में उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने हैप्पी ढ़ाबा मालिक सुरेश की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरु की थी। इस मामले की जांच हैड कांस्टेबल जसविंद्र सिंह ने की। इस केस की गहनता से जांच करने के बाद इसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 9 गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपित किसान नेपाली को दोषी करार दिया।