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कोर्ट में जब्त वाहन छुड़वाने के लिए पेश किया जाली Driving License, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

ऊना/ सुशील पंडित: पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोटरसाइकिल को कोर्ट से छुड़वाने के लिए जाली ड्राइविंग लाइसेंस पेश कर एक व्यक्ति बुरा फंस गया ।यहां अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्ब प्रशांत सिंह नेगी की शिकायत पर पुलिस थाना अम्ब में जाली ड्राइविंग लाइसैंस के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार गत माह इस व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल को छुड़वाने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, क्योंकि पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त की गई थी।

तो उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसैंस को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसे जांच के बाद कोर्ट ने 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद इस मामले को आर एंड एलए अम्ब को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया। जब आर एंड एलए अम्ब ने इसकी जांच की तो यह तथ्य सामने आया कि उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया ड्राइविंग लाइसैंस वास्तव में एक अन्य व्यक्ति के नाम पर था, जो गांव तियाई, डाकघर चकसराय व तहसील अम्ब का निवासी था।

इस मामले को लेकर एसपी राकेश सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने जाली ड्राइविंग लाइसैंस के माध्यम से धोखाधड़ी और जालसाजी की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी दलेर सिंह निवासी ग्राम पंचायत धर्मसाला महंता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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