ऊना/सुशील पंडित: नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संपत्ति कर को 31 मार्च तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत सम्पत्ति कर जमा करवाने पर नियमों के अनुसार लेट फीस अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि समय से कर जमा कराने पर न केवल अतिरिक्त लेट फीस से बचा जा सकेगा, बल्कि नगर निगम की सुचारू कर प्रणाली को भी सहयोग मिलेगा।
संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा 5 मार्च को सभी पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति कर से संबंधित बिल भेजे दिए गए हैं। यदि किसी नागरिक को तकनीकी कारणों से बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे नगर निगम कार्यालय ऊना में संपर्क करके बिल प्राप्त कर सकते हैं तथा तुरंत कर जमा करवा सकते हैं। साथ ही, उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे भविष्य में नगर निगम द्वारा भेजी जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ समय पर प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर निगम कार्यालय में अवश्य अपडेट करवाएँ।