डीसी ने जारी किए आदेश
ऊना/ सुशील पंडित : ऊना जिले में 30 मई को सायं 6 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। उसके उपरांत चुनाव को लेकर किसी भी पार्टी अथवा व्यक्ति द्वारा जनसभा अथवा जुलूस आयोजित करने एवं भाग लेने पर मनाही रहेगी। प्रत्याशी खामोशी से अपने समेत कुल 5 लोगों के साथ घर-घर संपर्क कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। चुनावों के निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं सुचारू निष्पादन के लिए आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक ऊना में चुनावी प्रचार में आए जिले से बाहर के सभी राजनीतिक नेताओं-समर्थकों को चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होते ही 30 मई को शाम 6 बजे से 1 जून को शाम 6 बजे तक या मतदान समाप्त होने तक जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। जतिन लाल ने बताया कि मतदान केंद्र भवनों के 100 मीटर के भीतर पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े की मनाही रहेगी।
यह व्यवस्था मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े मतदाताओं और परिसर में कानून-व्यवस्था को लेकर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगी। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में हथियार, आग्नेयास्त्र, बैनर, स्टीकर इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं, अधिकृत चुनाव कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन, या कोई भी ध्वनि प्रसार उपकरण को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेगा और न ही उपयोग कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार का बूथ मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा। 30 मई शाम 6 बजे के बाद से मतदान समाप्त होने तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश चुनाव के संचालन और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में लगे सरकारी अधिकारियों/एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे।
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