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ईडी ने दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को किया जब्त, जाने मामला

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़ स्थित दवा कंपनी मेसर्स सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 185.1 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत जारी आदेश के बाद दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और कुछ संबद्ध संस्थाओं की इमारतों, संयंत्र और मशीनरी को जब्त कर दिया है।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई की दो प्राथमिकी के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), चंडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल ने शिकायत की थी। कंपनी पर 828 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने कहा कि ”फर्जी चालान” के बदले कंपनी के नाम पर साख पत्र (एलओसी) का लाभ उठाया गया था। बैंक से मिली राशि का इस्तेमाल गलत तरीके से कंपनी, व्यक्तियों और संबद्ध संस्थाओं के नाम से संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।

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