ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना में लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ऊना एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए 7 सितम्बर तक सभी सरकारी व निजी स्कूल, तकनीकी संस्थान, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान एवं आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में शिक्षक व प्रशासनिक स्टाफ भी संस्थानों में उपस्थित नहीं होगा। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां संभव हो, ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित की जाएं ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
हालाँकि, ये आदेश रेज़िडेंशियल कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होंगे और वे अपनी प्रशासनिक ज़रूरतों के अनुरूप कार्य जारी रख सकते हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 7 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा।