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Punjab News: असला धारकों को DC ने दिए सख्त निर्देश

मोगाः गृह मंत्रालय, भारत सरकार और पंजाब सरकार के निर्देशानुसार शस्त्र अधिनियम-1959 में संशोधन किया गया है और अब शस्त्र लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस पर अधिकतम 2 हथियार रख सकते हैं। इस संबंध में 28 जुलाई, 2020 को एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से मोगा के सभी हथियार लाइसेंस धारकों को सूचित किया गया था कि जिनके पास 2 या इससे अधिक हथियार हैं, उन्हें अतिरिक्त हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन या हथियार डीलर के पास जमा करवाना होगा और यदि वह सशस्त्र बलों का सदस्य है, तो यूनिट शस्त्रागार में 17 दिसंबर, 2020 तक जमा कराना होगा। इस आदेश के बावजूद, मोगा जिले में कई हथियार लाइसेंस धारकों ने अपने तीसरे हथियार डिस्पोज ऑफ नहीं करवाया गया।

यह जानकारी साझा करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने बताया कि ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों को अंतिम मौका देते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने लाइसेंस पर दर्ज 2 हथियारों के अतिरिक्त पंजीकृत हथियारों को नजदीकी पुलिस स्टेशन या अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा यदि वे सशस्त्र बल के सदस्य हैं तो यूनिट शस्त्रागार में 20-05-2025 तक जमा करवाएं, जमा करवाए गए हथियार की रसीद 31 मई 2025 तक इस कार्यालय में जमा करवाएं, इसके साथ ही तीसरे हथियार को हटाने के लिए तुरंत सेवा केंद्र में आवेदन करें।

सागर सेतिया ने बताया कि यदि शस्त्र लाइसेंस धारक अपने शस्त्र लाइसेंस पर 2 से अधिक शस्त्रों के पंजीकृत शस्त्रों को उपरोक्त अनुसार निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करवाते तथा सेवा केन्द्र पर सेवा हेतु आवेदन देकर शस्त्रों को डिलीट नहीं करवाते तो शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3(3) का उल्लंघन होने के कारण हथियार धारकों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के संबंध में नियमानुसार बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला पुलिस प्रमुख से यह भी कहा कि संबंधित क्षेत्र के डीएसपी और एसएचओ को भी इसकी सूचना दी जाए। इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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