नई दिल्लीः हरियाणा की क्वीन डांसर सपना चौधरी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। मिली जानकारी के अनुसार सपना चौधरी के खिलाफ चीटिंग का एक मामला दर्ज किया गया है। सपना के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कहा जा रहा है कि सपना के खिलाफ दिल्ली की इकनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से चार्जशीट दायर की गई है। उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई थी पवन चावला नामक शख्स ने और ये मामला साल 2021 का है।
बताया जा रहा है कि मामले की जांच के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इस हाई प्रोफाइल चीटिंग केस में गैर जमानती वारंट जारी किया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले में कई पीड़ित शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। CJM ने कहा- आरोपी की ओर से सुनवाई के आखिरी दिन LDOH छूट मांगी गई थी और आज भी आरोपी को कॉल किए जाने के बावजूद वो यहां कोर्ट में पेश नहीं हुईं। बताया जा रहा है कि सपना चौधरी को आरोपी की उपस्थिति/आगे की कार्यवाही के लिए अब जो अगली तिथि निर्धारित की गई है वो 25 अक्टूबर 2024 है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि एडवोकेट रणधीर लाल शर्मा और शिकायतकर्ता पवन चावला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कहा गया है कि आरोपी सपना ने शिकायतकर्ताओं से कुछ बहाने और काम के सिलसिले में पैसे लिए थे। इसके बाद आरोपी और उसके परिवार के सदस्य ने उन पैसों का दुरुपयोग किया और अपने पर्सनल यूज के लिए इसका इस्तेमाल किया। 28 मई, 2024 को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 406 के तहत केस दर्ज किया गया है।
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपना चौधरी के खिलाफ को धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ हो। इससे पहले भी साल 2018 में उनपर एक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। 13 अक्टूबर 2018 को सपना के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में FIR दर्ज हुई थी। उनपर आरोप था कि वो पैसे लेने के बावजूद कार्यक्रम में परफॉर्म करने नहीं पहुंची थीं। इस इवेंट में लोगों को 300 रुपये का टिकट बेचा गया था और जब सपना चौधरी कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं तो दर्शकों ने काफी हंगामा किया था। मामले में शिकायत दर्ज हुई तो इसके बाद सपना चौधरी ने 10 मई 2022 को सरेंडर किया था और इसी के साथ अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था।