पंचकूला: जिला अदालत ने सेक्टर 11-14 डिवाइडिंग पर करंट लगने के कारण 17 साल के युवक की मौत मामले में सजा सुनाई है। इस मामले में नगर निगम के इलेक्ट्रीशियन राजेश को 1 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील डिप्टी जिला अटार्नी प्रदीप ने बताया कि साल 2017 में करंट आने से 17 साल के युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नगर निगम के इलेक्ट्रीशियन राजेश कुमार को दोषी करार दिया है।
राजेश को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। 10 लाख रुपये पीड़ित के पिता को दिया जाएगा। डिप्टी जिला अटॉर्नी एडवोकेट प्रदीप ने बताया कि साल 2017 में पंचकूला के सेक्टर 11-14 की डिवाइडिंग रोड पर लगे बिजली के खंभे में करंट आने के कारण 17 साल के युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता के द्वारा नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगे थे।
अब इस पर सुनवाई करते हुए पंचकूला जिला अदालत ने 8 साल बाद सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए इलेक्ट्रीशियन की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई थी। एडवोकेट ने कहा कि इस मामले में 8 साल के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है और लापरवाही के चलते इलेक्ट्रीशियन को सजा सुनाई गई है।