पंचकूलाः सेक्टर-1 जिला अदालत ने भाई की हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील संजीत ने बताया कि 2021 में गांव चुना भट्टी थाना क्षेत्र चंडी मंदिर में सतनाम सिंह के नाम के व्यक्ति ने अपने भाई अजीत की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस मामले में सतनाम सिंह को धारा 302 आईपीसी में उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि दोषी करार दिए गए सतनाम सिंह को अंबाला जेल में भेज दिया गया है।
इस मामले में सरकारी वकील संजीत ने बताया कि 6 जून 2021 की रात को सतनाम सिंह अपने दोस्त के साथ घर में शराब पी रहा था। तभी उसका छोटा भाई अजीत घर में आया और अपने भाई को शराब पीने से रोकने लगा। इस दौरान दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई और सतनाम सिंह ने अपने लाइसेंसी बंदूक से अपने ही भाई अजीत को गोली मार दी जिस कारण अजीत की मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद आरोपी ने फेसबुक पर इस घटना का एक वीडियो भी डाला था जिसमें उसने खुद स्वीकार किया था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी है। इस मामले में पंचकूला की जिला अदालत में करीब 4 साल तक केस चला और आखिरकार जिला अदालत ने अपने ही भाई की हत्या करने के मामले में सतनाम सिंह को दोषी करार दिया है और हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है।