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Arvind Kejriwal को लेकर कोर्ट का आया फैसला

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नई दिल्लीः दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। दरअसल, केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं।

ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज बुधवार को सुनाया गया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। बुधवार को अपनी अर्जी पर फैसला सुनने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं अब केजरीवाल के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि जल्दी ही विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाएगी। विशेष अदालत के निर्णय का अध्ययन कर याचिका दाखिल की जाएगी।

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