नई दिल्ली: कनाडा ने Visa Rules मे फिर से बदलाव कर दिए है। सीमा अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) और अस्थायी निवासी वीजा (TRV) जैसे दस्तावेजों को रद्द करने का अधिकार दे दिया है। इसमें वर्क परमिट और स्टडी वीजा शामिल है। सरकार की बॉर्डर फाॅर्स और आव्रजन के अधिकारी को लगता है कि निश्चित अवधि के बाद कोई शख्स कनाडा नहीं छोड़ेगा। तो वह परमिट को रद्द कर देगा।
इसके साथ ही दस्तावेज चोरी होने, खोने या नष्ट होने की स्थिति मे भी परमिट रद्द किया जा सकता है। अगर किसी छात्र का स्टडी परमिट रद्द कर दिया जाता है, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट हासिल करने में दिक्कतो का सामना करना पड़ेगा। कनाडा में चार लाख से अधिक भारतीय छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। कनाडा में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों में लगभग 35-40 प्रतिशत भारतीय हैं।
कनाडा के नए नियमों के लागु होने पर अधिकारी स्थायी निवास बनने और किसी शख्स के मौत के बाद भी परमिट को रद करने में सक्षम होंगे। फर्जी दस्तावेज, गलत जानकारी और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों का टेंपरेरी वीजा रद्द कर दिया जायेगा।