चंडीगढ़ः चाइना डोर, सिंथेटिक सामग्री और मांझे से बनी डोर पर राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सजा का भी प्रावधान है। 5 जनवरी यानि आज से पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों या इसके तहत बनाए नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जा सकता है।