Punjab News: Delhi International School में 4 वर्षीय बच्ची को निकाला बाहर, परिजनों में रोष, देखें वीडियो

गढ़शंकर: होशियारपुर में माहिलपुर के दिल्ली इंटर नैशनल स्कूल में पढ़ने वाली 4 वर्षीय बच्ची को इसलिए बाहर निकाल दिया कि उनके परिजनों ने स्कूल फीस जमा नहीं कराई थी। इस बात की जानकारी मिलने पर बच्ची के परिजनों ने स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एस.डी.एम. गढ़शंकर को दी है। जानकारी के अनुसार पूजा रानी पत्नी ज्योति ब्रह्म सरूप बाली निवासी माहिलपुर जो एस.डी.एम. कार्यालय गढ़शंकर में कार्यरत हैं, ने एस.डी.एम को दी शिकायत में कहा कि उसकी 4 वर्षीय बेटी प्रिशा दिल्ली इंटरनैशनल स्कूल माहिलपुर ब्रांच की नर्सरी में पढ़ती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्कूल में प्रवेश के समय अप्रैल में प्रवेश शुल्क और अन्य खर्चों का भुगतान किया था।

उन्होंने बताया कि नवम्बर 2024 में उन्हें स्कूल से फोन पर एक मैसेज आया जिसमें 41000 रुपए स्कूल फीस जमा करने को कहा गया और मेरे विरोध करने पर 27100 रुपए का मैसेज डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल प्रबंधन से कहा कि उनके द्वारा किए गए भुगतान सहित सभी खर्च बताएं जाए तो स्कूल द्वारा कुछ नहीं बताया गया। पूजा रानी ने बताया कि 27 नवम्बर को जब वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस लौटीं तो स्कूल की एक महिला टीचर उनकी बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल के गेट से बाहर निकाल दिया। उसने बताया कि उसने अभी अपना स्कूटर मोड़ा ही था कि उसे अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी और जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो एक अन्य महिला कर्मचारी उसे बेबी बैग पकड़ा गई।

उसने बताया कि उसने बेटी को चुप कराया और जब वह दूसरे दिन स्कूल गए तो स्कूल प्रबंधन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जिसकी शिकायत उन्होंने एस.डी.एम. कार्यालय में की थी और जब उनकी शिकायत पर एस.डी. दफ्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल प्रबंधन ने उसके विरुद्ध ही शिकायत दर्ज करवा दी। उसने मांग की है कि उक्त स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस संबंध में स्कूल के एडमिन अधिकारी मंगत अग्निहोत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके ध्यान में है और इसका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही बच्ची के परिजनों से मिलकर इसका समाधान निकाला जाएगा।

इस संबंध में थानेदार बलवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है। अभिभावकों में बच्चे को स्कूल से बाहर निकालने का रोष तो होता ही है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों द्वारा एस.डी.एम. को दिया गया आवेदन अभी तक उन्हें नहीं मिला है, दोनों पक्षों को दोबारा बुलाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गढ़शंकर कोर्ट के वकील रमन गुजराल ने कहा कि शिक्षा के अधिकार को लेकर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुसार एक स्कूली बच्चे को सुरक्षित और हानिरहित वातावरण में पढ़ने का अधिकार है। स्कूल संचालकों को ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अपराध है।

Add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *