मनोरंजन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि फिल्म में जजों और वकीलों का मजाक उड़ाया जा रहा है जिससे न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। याचिकाकर्ता का यह कहना था कि फिल्म के प्रोमो और डायलॉग्स से ऐसा लग रहा है कि इसमें कोर्टरुम प्रक्रियाओं को हल्के-फुल्के अंदाजा में दिखाया गया है। ऐसे में उनकी अदालत से यह मांग थी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी जाए या फिर इसमे आवश्यक बदलाव किए जाएं।
वकीलों को किया गया अपमानित
याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस की ओर से दायर की गई याचिका में यह दावा किया गया था कि फिल्म का एक गाना भाई वकील है के सभी बोल पूरे वकालत पेशे का अपमान करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म के कुछ दृश्यों में जजों को मामू कहकर बुलाया गया है जो कि न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में यह कहा कि सिर्फ वकीलों का ही नहीं बल्कि यह जजों का भी मजाक उड़ाने के जैसा है। उन्होंने यह मांग की थी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए और संबंधित गाने को हटा दिया जाए।
अदालत ने खारिज की याचिका
मुख्य न्यायधीश श्री चंद्रशेकर और न्यायमूर्ति गौतम अंकल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस याचिका पर गंभीरता के साथ विचार किया परंतु अदालत ने यह साफ कह दिया है कि उन्हें ऐसी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेंच ने मुस्कुराते हुए यह कहा है कि – ‘हम शुरुआत से ही मजाक का सामना कर रहे हैं हमारी चिंता मत करें’। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि फिल्म पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है।
फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया है कि ऐसी याचिका पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दायर हुई थी जिसको वहां से खारिज कर दिया गया है। इससे यह साफ है कि न्यायपालिका को लेकर दिखाए गए सिनेमा पर रोक लगाने का इरादा अदालत का नहीं है।
19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
यह फिल्म सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित की गई है। इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर से कोर्टरुम ड्रामा में हंसी का तड़का लगाते दिखेंगे। ‘जॉली एलएलबी’ सीरीज को पिछली दोनों फिल्मों में भी फैंस का काफी प्यार मिला था। अब तीसरे भाग को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं। ‘जॉली एलएलबी 3’ को 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब फिल्म की रिलीज का रास्ता आसान हो गया है।