शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम के कमीश्नर की कोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई हुई। जिसमें शाम चार बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान निगम कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने की अनुमति दे दी है। इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। वक्फ बोर्ड की देखरेख ये निर्माण हटाया जाएगा।
अवैध मंजिलों को गिराने का खर्च मस्जिद कमेटी को खुद उठाना होगा। बचे हुए ग्राउंड फ्लोर और पहले हिस्से को लेकर अब मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। निगम की कमीश्नर कोर्ट ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल गिराने के आदेश दिए हैं। बचे हुए हिस्से को लेकर अब 21 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।
उधर, मस्जिद कमेटी को खुद गिराना होगा और वक्फ बोर्ड के वकील बीएस ठाकुर ने कहा कि पूरा आदेश पढ़ने के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा. ऐसे में माना जा सकता है बोर्ड हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।
