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बड़ी ख़बरः बरगाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पंजाब में नहीं होगी सुनवाई

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बरगाड़ी बेअदबी मामले की सुनवाई पंजाब के बाहर करने का आदेश दिया है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने साल 2015 के इस बेअदबी मामले से जुड़े केसों की सुनवाई पंजाब से बाहर कराने की याचिका दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।

दरअसल बेअदबी केस के आरोपी महिंदर पाल बिट्टू और प्रदीप कटारिया की हत्या के बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले के अन्य आरोपी शक्ति सिंह व अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनुराधा बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने यह आदेश दिया है।

डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए जान को खतरा होने का अंदेशा जताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि प्रदीप कटारिया की 10 नवंबर 2022 को कोटकपुरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाकियों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में केस को सुनवाई के लिए पंजाब से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजा जाए। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी थी।

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