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पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, बदला यह नियम

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नई दिल्लीः अगर आप भी पेंशन का पैसा निकालने का सोच रहे हैं तो अब बड़ा बदलाव हो गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पैसा निकालने के नियम बदल गए हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ने इस बारे में जानकारी दी है।

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन प्रणाली के तहत पैसा निकालने के लिए अंशधारकों के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर होगा।

‘पेनी ड्रॉप’ प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (CRA) बैंक बचत खाते की रियल और एक्टिव स्थिति देखती हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर और ‘प्राण’ या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती हैं।

ये प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होंगे।

आपको बता दें लाभार्थी के बैंक खाते में एक छोटी राशि डालकर और पेनी ड्रॉप प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके ‘परीक्षण लेनदेन’ करके खाते की वैधता सत्यापित की जाती है।

पीएफआरडीए की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, “नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को संसाधित करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए।”

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