नई दिल्लीः जेलों में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों को लेकर केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक जिन लोगों की जेल में अप्राकृतिक कारणों से मौत होगी उनके परिजनों या उनके कानूनी वारिसों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।
इस फैसले के तहत जेल में कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई, यातना, जेल अधिकारियों द्वारा लापरवाही, या चिकित्सा या पैरामेडिकल अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण अप्राकृतिक मौत के मामलों में मुआवजा दिया जाएगा।
