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UPI Transaction के नियमों में बड़ा बदलाव, अब कर सकेंगे इतने लाख तक की Payment

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बिजनेसः अगर आप भी Phonepe, Paytm या Gpay जैसे ऐप्स का इस्तेमाल भुगतान के लिए करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। यह नियम आज से लागू हो गए हैं। अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन ईएमआई और ट्रैवल जैसी कैटेगरी में एक दिन में 10 लाख तक का पेमेंट किया जा सकेगा। यह नियम पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट पर लागू होंगे। यानी व्यापारी या संस्थानों को पेमेंट करने पर नई लिमिट लागू होगी।

पर्सन-टू-पर्सन (P2P) यानी एक व्यक्ति से दूसरे को पैसे भेजने की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक भेजे का सकेंगे।NPCI ने स्पष्‍ट कहा है कि बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के आधार पर कम लिमिट भी तय कर सकते हैं।

इंश्योरेंस प्रीमियम और कैपिटल मार्केट निवेश की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। लोन और ईएमआई कलेक्शन के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है, वहीं इसकी डेली ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख रुपए होगी। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स अब एक बार में 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं, तो वहीं दैनिक सीमा 6 लाख रुपए ही रखी गई है।

ज्वेलरी खरीद की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख रुपए कर दिया गया है और दैनिक सीमा 6 लाख कर गई है। बैंकिंग सर्विसेज में टर्म डिपॉजिट्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर अब 5 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि विदेशी मुद्रा भुगतान (Forex) BBPS के जरिए अब 5 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन हो सकेगा।

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