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इस मंदिर के पास मांस और शराब की बिक्री पर बैन, प्रस्ताव पारित

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नई दिल्लीः अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने शराब और मांस को लेकर एक्शन लेते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके मुताबिक अब अयोध्या और फैजाबाद शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। मांस और शराब की बिक्री से जुड़ा प्रस्ताव राम पथ के 14 किलोमीटर के हिस्से को लेकर लाया गया है। इस 14 किलोमीटर के राम पथ पर अब शराब और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन भी राम पथ पर नहीं प्रदर्शित किए जाएंगे।

अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने फैसले की घोषणा की। मेयर ने कहा कि, डिप्टी मेयर और 12 पार्षदों वाली अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं। अयोध्या शहर में मांस व शराब की बिक्री काफी समय से बंद है, लेकिन सरयू नदी के तट से शुरू होकर फैजाबाद शहर में 5 किलोमीटर तक फैले राम पथ पर फिलहाल मांस व शराब की बिक्री की अनुमति है।

इस फैसले का उद्देश्य अयोध्या में लागू प्रतिबंधों को पूरे राम पथ पर लागू करना है, जिसमें फैजाबाद शहर के अंदर के क्षेत्र भी शामिल हैं। मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा, “अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं, उन्होंने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया।” इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन का विवरण और समयसीमा जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है।

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