जोधपुरः नाबालिग से रेप केस मामले में आसाराम बापू को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट से आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है। अब आसाराम 11 साल बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आएगा। आसाराम जोधपुर में नाबालिग लड़की से रेप केस में सजायाफ्ता है। उसकी सजा स्थगित करने और जमानत से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई और दोनों पक्षों का सुनने के बाद बेंच ने आसाराम को राहत दे दी। उनके वकील RS सलूजा ने उन्हें जमानत मिलने की पुष्टि की। आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत मिली है।
बता दें कि आसाराम को इससे पहले 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि आसाराम अपने फॉलोअर्स से नहीं मिल सकता है। वह केस के सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं करेगा। आसाराम को जोधपुर रेप केस में राहत नहीं मिली थी। इसके बाद आसाराम के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बड़ी राहत मिली। अब 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है।