ऊनासुशील पंडित :ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ज़िला ऊना में 25 फरवरी को पंचायती राज संस्थाओं के पदो के लिए होने वाले उप-चुनाव में मतदान केन्द्र व सुरक्षा की दृष्टि से सीमित दायरे के भीतर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सशस्त प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इसका उलंघन करता पाया जाता है, तो वह दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डनीय होगा।
पंचायत उपचुनाव में मतदान केन्द्र के सीमित दायरे में सशस्त्र प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा
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