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Air India पर लगा 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना, जाने मामला

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नई दिल्लीः डीजीसीए ने कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया की ओर से संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों पर प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है। विमानन नियामक ने एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रेग्यूलेटरी बॉडी को एयरलाइन्स के एक कर्मचारी द्वारा कुछ मार्गों पर सुरक्षा उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए एक सुरक्षा रिपोर्ट मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है।

डीजीसीए ने कहा, “एक एयरलाइन कर्मचारी से एक स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, जिसमें एयर इंडिया द्वारा कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, कथित उल्लंघनों की एक व्यापक जांच की गई।” रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा समूह द्वारा संचालित एयर इंडिया के खिलाफ मिली शिकायत की जब डीजीसीए ने जांच की तो प्रथम दृष्टया एयरलाइन्स को सुरक्षा मानकों के अनुपालन में दोषी पाया गया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर नियामक ने एयरलाइन्स मैनेजमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने कहा है कि चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का संचालन नियामक मानदंडों के साथ-साथ विमान निर्माता द्वारा सुझाई गई प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था,इसलिए डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हाल ही में DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर भी 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। क्योंकि उसकी एक फ्लाइट के यात्री रनवे की सड़क पर आकर खाना खाने लगे थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा था कि यह किसी भी सूरत-ए-हाल में स्वीकार्य नहीं है।

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