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सेवा वितरण में सुधार हेतु हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन–त्रिपुरा सरकार के बीच समझौता

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हरियाणा: राइट टू सर्विस कमीशन और त्रिपुरा सरकार के बीच ऑटो अपील सिस्टम (AAS) के अपनाने और उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।  इस समझौते का उद्देश्य सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा विकसित ऑटो अपील सिस्टम (AAS) एक तकनीक-आधारित प्रणाली है, जो अपीलों के स्वतः एस्केलेशन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक है।

 भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में त्रिपुरा सरकार ने इस प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है।  समझौते के अनुसार, AAS का स्वामित्व पूर्ण रूप से हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग के पास रहेगा और त्रिपुरा सरकार को इसका सीमित, गैर-विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय उपयोग का अधिकार दिया गया है। यह प्रणाली केवल सरकारी और सार्वजनिक सेवा वितरण के उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाएगी।

 इस प्रणाली का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बिना पूर्व अनुमति के किसी तीसरे पक्ष के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रणाली के उपयोग के दौरान हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को स्रोत के रूप में उचित श्रेय देना अनिवार्य होगा।प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रणाली सहयोगात्मक संघवाद की भावना के तहत त्रिपुरा सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, आवश्यकतानुसार हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन तकनीकी मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करेगा, हालांकि इसके कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी वित्तीय या परिचालन जिम्मेदारी का वहन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्ष इस समझौते के तहत साझा की गई तकनीकी और प्रशासनिक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। यह समझौता पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में समाधान आपसी परामर्श से किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर मामला चंडीगढ़/पंचकूला के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।

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