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प्रशासन की बड़ी कार्रवाईः 3 वीजा एवं कंसल्टेंट फर्म के लाइसेंस किए रद्द 

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मोहालीः जिले की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने नियमों की उल्लंघना करने के मामले में 3 वीजा एवं कंसल्टेंट फर्म्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(G) के तहत रद किए गए हैं। बताया गया है कि वीआईपी रोड, जीरकपुर में सावित्री हाइट्स-2 के पास बने इन एंड आउट ट्रैवल्स को ट्रैवल एजेंसी के काम के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इसकी समयावधि 21 मार्च, 2021 तक थी। इसका समय पूरा होने पर जारी नोटिस के बावजूद लाइसेंसधारक ने इसे आगे जारी रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में तुरंत प्रभाव से इस एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

इसी तरह मोहाली फेज 11 में सुखानंद वीजा कंसल्टेंट को भी कंसल्टेंसी के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इसकी समयावधि 15 अक्तूबर, 2022 तक थी। बताया गया कि 26 जून, 2022 को लाइसेंसी के दफ्तर में एक्ट/नियमों के तहत क्लाइंट्स की जानकारी, वसूली गई रकम और प्रदान की गई सेवाओं की जानकारी मांगी गई थी। वहीं इसके सेमिनार और विज्ञापनों की भी जानकारी मांगी गई थी। फर्म की तरफ से कोई काम न किए जाने पर इसका लाइसेंस भी रद किया गया है।

इनके अलावा मोहाली फेज 3बी 2 में फ्लाईवे ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को भी कंसल्टेंसी के लिए लाइसेंस जारी हुआ था। इसकी समयावधि 17 अगस्त, 2022 तक थी। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने एक साल से अपना काम बंद किया हुआ था। वहीं लाइसेंस की समयावधि भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में इस फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया।

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