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अभिनेत्री किरण खेर की बढ़ी मुश्किलें, कारोबारी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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चंडीगढ़ः जिला अदालत में आज सांसद किरण खेर से 8 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई हुई। आरोपी चैतन्य की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस और सांसद किरण खेर से जवाब मांगा है। अब इस मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है। 22 दिसंबर को सांसद किरण खेर और पुलिस के वकील की तरफ से अपना-अपना जवाब दिया जाएगा। इसके बाद अदालत इस मामले में कोई फैसला लेगी। आरोपी चैतन्य एक बार फिर अपने घर से गायब हो गया है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर दबिश दे रही है, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं है।

इससे पहले जब सांसद किरण खेर की तरफ से उसके खिलाफ शिकायत दी गई थी, तब भी वह घर से गायब हो गया था। लेकिन, 18 दिसंबर तक अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद वह घर पर आया था और उसने थाने में जाकर अपने बयान भी दर्ज करवाए थे। मनीमाजरा निवासी चैतन्य ने जान का खतरा बताते हुए सांसद किरण खेर और सहदेव सलारिया के खिलाफ हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को चैतन्य और उसके परिवार को एक सप्ताह के लिए सुरक्षा मुहैया करने के आदेश जारी किए थे। इसी दिन सांसद खेर ने चैतन्य के खिलाफ SSP को धोखाधड़ी की शिकायत दी थी।

सांसद किरण खेर ने दी अपनी शिकायत में बताया कि चैतन्य ने अगस्त 2023 में उनसे मुलाकात कर विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। 3 अगस्त को सांसद ने जुहू शाखा के माध्यम से HDFC बैंक से 8 करोड़ चैतन्य के पंचकूला ICICI बैंक में RTGS किए थे। चैतन्य ने कहा था कि एक महीने के भीतर 18% ब्याज के साथ लौटा देगा। सांसद को पता चला कि चैतन्य लोगों का पैसा निवेश करने के बजाय निजी उपयोग में इस्तेमाल करता है। इस पर उन्होंने उससे पैसे मांगना शुरू कर दिया था।

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