कपूरथला/कालियाः गोल्ड जिम फगवाड़ा की कुर्की के बाद जिला प्रशासन कपूरथला ने और सख्त तेवर दिखाते हुए मैसर्ज गोल्डन संधार शुगर मिल लिमिटेड फगवाड़ा जिला कपूरथला को भी कुर्क कर दिया है। मिल की जमीन के अलावा सभी प्लांट, मशीनरी, बिजली उत्पादन संयंत्र, ढांचा, भवन, यार्ड, रिहायशी एरिया, वाहन, चल-अचल संपत्ति और भौतिक वस्तुए पंजाब सरकार के माध्यम से कलेक्टर कपूरथला के पक्ष में तत्काल प्रभाव से अटैच कर दिया गया है। कुर्की मिल की भूमि पर लागू नहीं है, क्योंकि यह भूमि महाराजा कपूरथला जगतजीत सिंह (वर्तमान में पंजाब सरकार) के मालिकाना अधिकार में है और केवल चीनी मिल के लिए शर्तों के अधीन दी जाती है।
डीसी कपूरथला विशेष सारंगल ने कहा कि कई किसानों ने अपनी गन्ने की फसल तत्कालीन वाहद संधर शुगर मिल मौजूदा गोल्डन संधार शुगर मिल को बेच दी थी, लेकिन वर्ष 2019-20 से मिल की ओर से किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। इससे जहां किसानों के हित बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, वहीं पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काबिले गौर हो कि मिल की हरियाणा की भूना तहसील में लगभग 150 एकड़ जमीन की बिक्री से जो लगभग 23.76 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है, वह किसानों को देने के लिए 5700 योग्य किसानों की एसडीएम दफ्तर फगवाडा की तरफ से बनाई गई सब कमेटी की ओर से वैराफाई करके आपत्तियां प्राप्त की गई है।
इस संबंधी किसानों को भुगतान के लिए योग्य किसानों की सूची केन कमिश्नर पंजाब को भेज दी गई है और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन ने पिछले दिनों में सूबे के 22 जिलों के डीसी को को पत्र लिखकर मिल की संपत्तियों को अटैच कर किसानों का बकाया भुगतान करने के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा कि तहसीलदार फगवाड़ा की ओर से 12 सितंबर 2022 तक दी गई रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मिल की तरफ किसानों का लगभग 50 करोड़ 33 लाख रुपये बकाया है, लेकिन मिल मालिकों ने किसानों को भुगतान के लिए कोई सहयोग नहीं दिया है ,जिससे मिल मालिकों की जमीन, जायदाद पंजाब सरकार के माध्यम से पंजाब राजस्व एक्ट 1887 की धारा 72 को लागू कर कलेक्टर कपूरथला के पक्ष में कुर्क करना जरूरी है।
डीसी ने कहा कि उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर एसडीएम फगवाड़ा ने डिफाल्टर मिल मालिकों से बकाया रकम की वसूली के लिए गोल्डन संधार शुगर मिल लिमिटेड फगवाड़ा जिला कपूरथला के जिले के सभी प्लांट, मशीनरी, बिजली उत्पादन प्लांट, ढांचा, इमारतें, यार्ड, रिहायशी क्षेत्र, वाहन, चल-अचल संपत्ति और भौतिक वस्तुओं को पंजाब सरकार के माध्यम से कलेक्टर कपूरथला के पक्ष में तत्काल प्रभाव से अटैच किए गए हैं। इसके अलावा तहसीलदार और नायब तहसीलदार फगवाड़ा को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिल के नाम जो भी प्लांट, मशीनरी, बिजली उत्पादन प्लांट, ढांचा, इमारतें, यार्ड, रिहायशी क्षेत्र, वाहन, चल-अचल संपत्ति तथा भौतिक वस्तुओं को कुर्क कर आगे की कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार गन्ना किसानों को 50 करोड़ 33 लाख रुपये के बकाया मिलों से दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को एक-एक पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और जरूरत अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले वीरवार को जिला प्रशासन ने मिल मालिकों के बस स्टैंड फगवाड़ा के समीप स्थित गोल्ड जिम को भी कुर्क किया गया था।