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किराये के घर पर18% टैक्स को लेकर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच, GST लगेगा या नहीं

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मकान के किराए पर कोई जीएसटी नहीं है और मकान के किराए पर 18 फीसदी जीएसटी की खबरें झूठी हैं। सरकार ने कहा है कि जब भवन को व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दिया जाता है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

बता दें कि इससे पहले एक सोशल मीडिया पर ख़बर वायरल हो रही थी, जिसमें कहा गया कि जीएसटी काउंसिल की हाल ही हुई बैठक में जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया था। जिसमें घर के किराए से जुड़े नियम शामिल हैं। नियमों के मुताबिक कुछ खास स्थितियों में घर के किराए पर जीएसटी चुकाना होगा। जिसमें कारोबार के लिए या कंपनी को किराये पर घर देना शामिल है।

नियमों के मुताबिक अगर कोई किरायेदार जिसमें शख्स या छोटा कारोबारी कोई भी शामिल हो सकता है, जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे किराए पर जीएसटी चुकाना होगा। हालांकि किरायेदार भुगतान किए गए जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकता है। वहीं अगर घर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए किराये पर लिया जा रहा है तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 

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