कर्मचारियों और अधिकारियों की दी निगम के नियमों की जानकारी
बददी/सचिन बैंसल: कर्मचारी बीमा निगम से सेवानिवृत हुए सहायक निदेशक ने बद्दी की धागा बनाने वाली बिरला कंपनी मे कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों को निगम की कानून अनुपालना, निगम की ओर से कामगारों तथा परिजनों को मिलने वाले हित लाभों जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने आने वाले लेबर कोड़ के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा प्रदेश के 8 जिलो को ईएसआईसी अपने पणधारियों और उनके परिजनों के लिए शुरू करने जा रही आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत आपात काल में व्यक्ति की जान बचाने के लिए ईएसआईसी की ओर से मुफ्त टाईअप किसी भी अस्तपाल में सीधे भर्ती कराया जा सकता है। इसके लिए ईएसआई की ओर से मरीज को रैफर कराने की जरूरत नहीं होगी। यह जिम्मेदारी स्वयं प्राईवेट टाईअप अस्पताल तथा निगम के अधिकारियों की है। यदि मरीज सरकारी अस्पताल जैसे पीजीआीई और आजीएमसी शिमला दाखिल कराते है तो एसे में मरीज के लिए एस्टीमेट बना कर ईएसआईसी अस्पताल में प्रस्तुत करने पर उपचार होने वाले खर्च के लिए अग्रिम राशि सीधे अस्पताल भेजी जाएगी। जिससे मरीज को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उन्होंने बताया कि यदि काम के दौरान ईएसआई के पणधारी को चोट लगती है। उससे होने वाले नुकसान की प्रतिशतता 40 से अधिक है तो निगम की ओर से उसका ईएसआई अंशदान स्वयं जमा कराया जाता है। उसको आजीवन स्थाई पेंशन भी देगा और यदि वह कहीं नौकरी नहीं करता है नियम 60-61 के तहत 120 रुपये प्रति वर्ष जमा कराने पर पणधारी तथा उसके आश्रित ईएसआई संस्थानों से आजीवन उपचार कराने के पात्र होंगे। इस मौके पर बिरला कंपनी के वाईस प्रेजीडेंट आरके शर्मा, राम पाल डोगरा, समेत चार दर्जन क र्मचारियों ने भाग लिया।